








बीकानेर abhayindia.com दहेज के लिये अपनी विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाल देने के मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी पति को दहेज प्रताडऩा का दोषी मानते हुए तीन साल कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। एमजेएम-3 न्यायालय ने अभियुक्त प्रदीप शर्मा को दो धाराओं 498, 323 में 1500 रुपए जुर्माना भी लगाया है। साथ ही धारा 323 में एक साल कारावास की सजा सुनाई है।
सहायक अभियोजन अधिकारी सीमा सोलंकी के अनुसार परिवादिया सुरेखा शर्मा ने 2009 में महिला पुलिस थाने में अपने पति के खिलाफ दहेज का मुकदमा दर्ज करवाया था। इस मामले को लेकर एमजेएम-3 न्यायालय ने अभियुक्त प्रदीप शर्मा पुत्र रामनाथ शर्मा निवासी पवनपुरी को दोषी मानते हुए धारा 498 में तीन वर्ष की कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। इसके अलावा धारा 323 में एक वर्ष का कारावास व 500 रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया है व अदम अदायगी न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
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