Friday, April 24, 2026
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उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की तीन नीतियों के लिए आवेदन प्रक्रिया हुई ऑनलाइन, अब घर बैठे एसएसओ आईडी और ईमित्र से किए जा सकेंगे आवेदन

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जयपुर Abhayindia.com उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की एक जिला एक उत्पाद नीति-2024, राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति-2024 और राजस्थान एमएसएमई नीति-2024 के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है। अब एसएसओ आईडी या ईमित्र के माध्यम से आवेदन किए जा सकेंगे। एक फरवरी से प्रारंभ हुई इस ऑनलाइन प्रक्रिया के क्रियान्वयन के लिए जिला महाप्रबंध कों निर्देश दिए गए हैं कि इन नीतियों के तहत अब ऑफलाइन आवेदन नहीं लिए जाएंगे। साथ ही, इन नीतियों के तहत अब तक जारी किए स्वीकृति आदेशों को भी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त सुरेश कुमार ओला ने बताया कि प्रक्रिया के ऑनलाइन होने से अब घर बैठे ही आवेदन किए जा सकेंगे। साथ ही, आवेदन की स्थिति की रियल टाइम जानकारी भी मिल सकेगी और बार-बार कार्यालय भी नहीं आना पड़ेगा। राज्य सरकार द्वारा निवेश प्रक्रिया के सरलीकरण और डिजिटलाइजेशन की दिशा में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। इन प्रयासों के कारण ही व्यापार और उद्योग स्थापना की प्रक्रिया के सरलीकरण के मामले में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है।

एक जिला एक उत्पाद नीति

राज्य के विशिष्ट उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए लागू की गई एक जिला एक उत्पाद नीति-2024 के तहत सभी 41 जिलों में एक-एक उत्पाद की पहचान की गई है। इसके तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को 20 लाख रुपये तक की मार्जिन मनी अनुदान दिया जाता है। साथ ही, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर पर 5 लाख रुपये तक अनुदान, क्वालिटी सर्टिफिकेशन और आईपीआर पर 3 लाख रुपये तक पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा देय है। विपणन आयोजनों में भाग लेने के लिए 2 लाख रुपये तक सहायता, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष का 2 साल तक पुनर्भरण और कैटलॉगिंग और ई-कॉमर्स वेबसाइट विकास के लिए 75 हजार रुपये तक एकमुश्त सहायता का प्रावधान है।

राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति

राज्य के उद्यमियों को निर्यातक बनाने के उद्देश्य से लागू की राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति- 2024 के तहत निर्यातकों के दस्तावेजीकरण पर 5 लाख रुपये और तकनीकी अपग्रेडेशन पर 50 लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान है। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी पर 3 लाख रुपये तक का अनुदान और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 2 लाख रुपये तक का पुनर्भरण किया जाता है।

राजस्थान एमएसएमई नीति

राज्य के छोटे उद्यमियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने के उद्देश्य से लागू की राजस्थान एमएसएमई नीति-2024 के तहत ऋण पर अतिरिक्त 2 फीसदी ब्याज अनुदान दिया जाता है। साथ ही, एसएमई एक्सचेंज से धन जुटाने पर 15 लाख रुपये तक की सहायता, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी तथा सॉफ्टवेयर पर 5 लाख रुपये तक का अनुदान, क्वालिटी सर्टिफिकेशन और आईपीआर पर 3 लाख रुपये तक का पुनर्भरण का प्रावधान है। विपणन के लिए आयोजनों में भाग लेने पर 1.5 लाख रुपये तक का अनुदान, डिजिजल उपकरणों पर 50 हजार रुपये तक पुनर्भरण, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 50 हजार रुपये तक का पुनर्भरण किया जाता है।

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