बीकानेर (अभय इंडिया न्यूज)। ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी बीकानेर कपिल भार्गव को उनके विरुद्ध एक विभागीय जांच विचाराधीन होने के कारण निलंबित कर दिया है।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक नथमल डिडेल की ओर से गुरुवार को जारी आदेश के अनुसार राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कपिल भार्गव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन काल में इनका मुख्यालय कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर रहेगा।
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