Friday, April 4, 2025
Hometrendingतृतीय भाषा पढ़ सकेंगे विद्यार्थी, निदेशक ने दिए निर्देश...

तृतीय भाषा पढ़ सकेंगे विद्यार्थी, निदेशक ने दिए निर्देश…

Ad Ad Ad Ad Ad Ad

बीकानेर Abhayindia.com निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी भी विद्यार्थी को अध्ययन या प्रवेश से रोका नहीं जा सकता।

किसी भी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थी कक्षा 6 से 8 में किसी भी तृतीय भाषा का अध्ययन कर सकता है। शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने इस संंबंध में प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए है।

इसके अनुसार राजकीय विद्यालयों में शैक्षणिक पदों के आवंटन व पद स्थापन के लिए 28 मई 2019 के अनुसार राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम पदों के आवंटन के प्रावधानुसार कक्षा छह से आठ में पढऩे वाले विद्यार्थियों के अध्यापन के लिए हिन्दी अथवा तृतीय भाषा के विषयों में से एक ही विषय के एक ही पद का आवंटन किया गया है।

तृतीय भाषा के पद का आवंटन करने की स्थिति में संबंधित विद्यालय की कक्षा छह से आठ के विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न तृतीय भाषाओं के आधार किए जाने का प्रावधान है। स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार निदेशक प्रारंम्भिक शिक्षा एवं पंचायत राज(प्राशि) की ओर विद्यालयों में पदों की स्वीकृति के आदेश जारी किए जाएंगे।

नहीं दे स्वीकृति…

शिक्षा निदेशक के अनुसार कुछ एक जिलों में देखने में आया है कि जिला शिक्षा अधिकारियों की ओर से अपने स्तर पर ही विद्यालय विशेष में किसी विषय तृतीय भाषा के संचालन की स्वीकृति दी जा रही है, जिसकी अलग से स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता नहीं हैं। जिला शिक्षा अधिकारी की ओर विद्यालय विशेष में किसी विशेष तृतीय भाषा के संचालन की स्वीकृति का आदेश जारी किया गया है, तो उस आदेश को तुरंत प्रभाव से प्रत्याहारित करें।

Ad Ad Ad Ad Ad
Ad
- Advertisment -

Most Popular