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Rajasthan Election : 50 हजार से अधिक नकदी मिलने पर बताना होगा स्त्रोत

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जयपुर Abhayindia.com राजस्‍थान विधानसभा चुनाव-2023 (Rajasthan Assembly Election-2023) में धन एवं मादक पदार्थों के गैरकानूनी इस्तेमाल एवं परिवहन के खिलाफ 19 विधानसभा क्षेत्रों में सघन जांच अभियान जारी है। चुनाव व्यय अनुवीक्षण के लिए उड़नदस्ता तथा स्थैतिक निगरानी दल का गठन किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 9 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित किये जाने के साथ ही प्रत्येक विधानसभा में तीन-तीन उडनदस्ता 24 घंटे सक्रिय हैं। वहीं, 30 अक्टूबर 2023 को चुनाव अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 3-3 स्थैतिक निगरानी दल भी कार्य करना प्रारम्भ कर देंगे।

उन्होंने बताया कि इन उड़नदस्तों के द्वारा सघन जांच कार्य किया जा रहा है। इसलिए सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि चुनाव अवधि में 50 हजार रूपये से अधिक नकद राशि लेकर परिवहन ना करें। अति आवश्यक होने पर नकद राशि के संबंध में सम्पूर्ण दस्तावेज यथा बैंक स्टेटमेंट, नकद प्राप्ति का स्त्रोत एवं राशि के व्यय का प्रयोजन इत्यादि के संबंध में साक्ष्य दस्तावेज साथ में रखें ताकि जांच के दौरान उड़नदस्ता एवं स्थैतिक निगरानी दल के समक्ष वांछित दस्तावेज प्रस्तुत किये जा सकें।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बिना बिल के किसी भी प्रकार की कीमती धातु, रत्न, आभूषण या अन्य किसी प्रकार की सामग्री इत्यादि का परिवहन न करें। साथ ही ऐसी किसी भी अवैध वस्तु यथा अवैध शराब, अफीम, चरस, गांजा, हथियार इत्यादि का न तो उपयोग करें न ही परिवहन करें। 50 हजार रूपये से अधिक राशि पाई जाने पर जब्त की जा सकती हैं तथा अवैध वस्तु पाए जाने पर जब्ती के साथ-साथ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही किए जाने का भी प्रावधान है।

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