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नवगठित नगरीय निकाय : वार्ड परिसीमन और वार्डों के आरक्षण सहित अन्य कार्य स्थगित

बीकानेर Abhayindia.com राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 एवं 9 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवगठित नगरीय निकायों में जनसंख्या के आधार पर कुल वार्ड संख्या अंकित करते हुए वार्ड परिसीमन कार्य एवं वार्डों के आरक्षण पूर्ण कराए जाने की दृष्टि से पूर्व में 11 जून से लेकर 26 अगस्त तक कार्यक्रम निर्धारित किया गया था।

स्वायत्त शासन विभाग के आदेश के अनुसार इस कार्यक्रम के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को कार्यक्रम प्रशासनिक और अपरिहार्य कारणों से आगामी आदेशों तक स्थगित किया गया है। विभाग के निदेशक और संयुक्त सचिव सुरेश कुमार ओला ने इस संबंध में पत्र जारी किया है।

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