






बीकानेर Abhayindia.com राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (राजस्थान उच्च न्यायालय) जयपुर के निर्देशानुसार 10 मई को अपरिहार्य कारणों से स्थगित राष्ट्रीय लोक अदालत अब 24 मई को प्रातः10 से सायं 5 बजे तक आयोजित की जाएगा।
जिला एवं सेशन न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अतुल कुमार सक्सैना ने बताया कि जिला मुख्यालय सहित तालुका विधिक सेवा समितियों नोखा, श्रीडूंगरगढ, कोलायत, लूणकरणसर, खाजूवाला मुख्यालय एवं छत्तरगढ़ में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि अदालत में बैक, वित्तीय, संस्थानों, बिजली विभागों के प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य, राजस्व मामलों एवं उपभोक्ता मामलों सहित स्थाई लोक अदालत के लंबित प्रकरणों का निस्तारण अदालत में किया जाएगा। न्यायाधीश ने बताया कि लोक अदालत में शीध्र व सुलभ न्याय मिलता है। साथ ही कोर्ट फीस की वापसी व अंतिम रूप से निपटारा, कोई अपील नहीं तथा दोनों पक्षों की आपसी सहमति से न्यायालय में विवाद दायर करने से पूर्व या न्यायालय में लम्बित विवाद को लोक अदालत में राजीनामा से प्रकरण का अंतिम निस्तारण करवा कर लाभान्वित हो सकते हैं।



