Monday, May 6, 2024
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चुनाव का असर : इनकम टैक्‍स को देनी होगी 10 लाख रुपए से अधिक के लेन-देन की पूरी रिपोर्ट

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भीलवाड़ा Abhayindia.com भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए बैंकों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता के निर्देशानुसार उप जिला निर्वाचन अधिकारी रतन कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक के प्रारम्भ में नोडल अधिकारी निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) रतन कुमार ने निर्वाचन प्रक्रिया में व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ के गठन के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए अनुज्ञेय व्यय एवं उनके नियमानुसार लेखांकन तथा अवैधानिक व्यय एवं इसके संबंध में की जाने वाली कार्यवाही की जानकारी दी गई। बैंक अधिकारियों को सभी शाखाओं में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान बैंको से किए गए संदेहाजनक नकद लेनदेन को ट्रेस कर तत्काल कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी एवं 10 लाख से अधिक का लेनदेन होने पर आयकर विभाग को सूचित करने संबंधी निर्देश दिए गए।

निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान बैंकों को अभ्यर्थियों को व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खोलने तथा प्राथमिकता से इस खाते से लेनदेन के लिए सुविधाएं प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान बैंकों द्वारा नकदी के स्वच्छ परिवहन के लिए निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया की पालना करने के निर्देश प्रदान किए गए।

भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों के अनुरूप इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट पोर्टल से स्वच्छ नकदी परिवहन के लिए क्यूआर कोड जनरेशन एवं वाहन के साथ रखने संबंधी निर्देश एवं प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि बाह्य स्रोत एजेंसियों और कंपनियों से नगदी ले जाने वाली गाड़ियां किसी भी परिस्थिति में बैंक की नगदी के अतिरिक्त किसी अन्य पक्ष की नगदी अपने साथ वाहन में नहीं रखेंगे। बाह्य स्रोत एजेंसी व कंपनी के पास बैंकों द्वारा जारी पत्र व दस्तावेज इत्यादि होने चाहिए, जिसमें उन्हें बैंकों द्वारा दी गई नगदी का विवरण व किस प्रयोजन के लिए राशि उपलब्ध करायी गयी है (जैसे एटीएम में भरने, अन्य शाखाओं अथवा बैंकों में रखने आदि) का जिक्र होगा।

उन्होंने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान नियुक्त किए गए उड़न दस्ता दल या स्टैटिक निगरानी दल के द्वारा इन गाड़ियों को रोका जाता है तो उनके द्वारा सत्यापन किया जाएगा।

उन्होंने समस्त अधिकारियों को चुनाव के दौरान अधिक सतर्कता से नियमों एवं प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही करने एवं वांछित सूचनाएं नियत समय पर प्रेषित करने के निर्देश प्रदान किए।

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