Friday, May 17, 2024
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आवासन आयुक्‍त की चेतावनी- बकाया लीज राशि आगामी 5 मार्च तक जमा कराओं, नहीं तो हो सकती है कुर्की

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जयपुर Abhayindia.com राजस्‍थान आवासन मंडल के आयुक्त पवन अरोड़ा ने कहा कि प्रदेश भर में मंडल द्वारा निर्मित संस्थानिक और व्यासायिक परिसंपत्तियों की बकाया लीज राशि उपभोक्ता आगामी 5 मार्च तक अवश्य जमा कराएं। उन्होंने कहा कि तय समयावधि में बकाया राशि जमा नहीं कराने पर मंडल द्वारा परिसंपत्तियों की कुर्की भी की जा सकती है।

अरोड़ा मंगलवार को आवासन मंडल के मुख्यालय आवास भवन में योजनाओं के पूर्ण होने के बाद किसी भी कारण से बचे और अधिशेष आवासों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में मंडल द्वारा बनाई हजारों ऐसी संस्थानिक और व्यवसायिक परिसंपत्तियां हैं, जिनको उपभोक्ताओं ने कब्जे में तो ले लिया लेकिन उसके पेटे बकाया लीज राशि का अभी तक पूर्ण भुगतान नहीं किया।

आवासन आयुक्त ने बताया कि ऐसी स्थिति में मंडल को लगातार राजस्व की हानि हो रही है। उन्होंने संस्थानिक और व्यवसायिक संपत्तियों की लीज राशि व आवासों की बकाया किस्त जमा कराने के लिए सभी मुख्यालयों पर कैश कलेक्शन काउंटर और कैश काउंटर 25 फरवरी से 31 मार्च तक खोले जाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने आवासों से संबंधित किश्तों का पूर्ण भुगतान नहीं किया है, वे भी समय अवधि में भुगतान करना सुनिश्चित करें।

अरोड़ा ने कहा कि अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि मंडल द्वारा निर्मित सभी बचे हुए आवास बुधवार को होने वाली ई बिड सबमिशन और ई ऑक्शन में शामिल हों ताकि आमजन आसानी से आवासों का चयन कर क्रय कर सकें। उन्होंने बताया कि मंडल पिछले 4 वर्षों में अब तक रिकॉर्ड 14 हजार से ज्यादा आवास ई सबमिशन और ई ऑक्शन के जरिए बिक्री कर चुका है।

आवासन आयुक्त ने अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं में बिना बिके आवासों का डाटा तैयार करने व नहीं बिकने के कारणों का भी पता लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने डिस्काउंटेड दर पर भी इन मकानों को बिक्री के लिए निकालने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर सचिव अल्पा चौधरी, वित्तीय सलाहकार संजय शर्मा, मुख्य संपदा अधिकारी दीपाली भगोतिया, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक अनिल माथुर सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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