Monday, January 6, 2025
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ब्रेन ट्यूमर अध्यापिका को उच्च न्यायालय से राहत, समायोजन आदेश पर रोक

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जोधपुर Abhayindia.com राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ के न्यायाधीश अरूण मोंगा ने ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित अध्यापिका ग्रेड तृतीय लेवल 2 को राहत देते हुए उसके उसका समायोजन आदेश दिनांक 21.12.2024 पर रोक लगा दी है।

मामले के अनुसार, कमला राज पुरोहित वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डोली राजपुरा जिला बालोतरा में कार्यरत है। शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापकों को विभाग द्वारा अधिशेष एवं समायोजन के संदर्भ में दिनांक 14.11.2024 को दिशा निर्देश जारी कर अध्यापकों का समायोजन किया गया। समायोजन करने के दिशा निर्देशों में यह स्पष्‍ट रूप से अंकित था कि गंभीर बीमारी से ग्रसित अध्यापकों को जिन्हें किडनी, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय रोग व ब्रेन ट्यूमर है उन्हें इस समायोजन की प्रक्रिया से अलग रखा जायेगा व इनके स्थान पर इनसे कनिष्‍ठ अध्यापकों का समायोजन किया जायेगा।

विभाग द्वारा स्पष्‍ट दिशा निर्देश के बावजूद भी जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा, बालोतरा द्वारा दिनांक 07.12.2024 को उसका स्थानान्तरण वर्तमान विद्यालय से राजकीय उच्च माध्यमिक, पटाऊ खुर्द कर दिया गया। विभाग के आदेश से व्यथित होकर उसने एक परिवेदना जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) बालोतरा को प्रस्तुत की एवं अपनी बीमारी के संबंधित सभी दस्तावेज भी प्रस्तुत किये।

प्रार्थी के परिवेदना प्रस्तुत करने पर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक के स्थान पर प्रारम्भिक -शिक्षा (मुख्यालय) बालोतरा द्वारा आदेश दिनांक 21.12.2024 से आदेश दिनांक 07.12.2024 में संशोधन करते हुए उसे पहले के स्थान से भी अधिक दूर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, भीलों की ढाणी कर दिया गया जो कि पूर्व विद्यालय से भी 50 किलोमीटर दूर है।

विभाग के इस कृत्य से व्यथित होकर प्रार्थीनी ने अपने अधिवक्ता प्रमेन्द्र बोहरा के माध्यम से एक रिट याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। उच्च न्यायालय के समक्ष प्रार्थीनी के अधिवक्ता का यह तर्क था कि शिक्षा विभाग द्वारा गंभीर रोग से ग्रस्ति कर्मचारियों के संदर्भ में स्पष्‍ट दिशा निर्देश जारी कर यह स्पष्‍ट किया गया है कि गंभीर रोग से ग्रसित कर्मचारियों को अधिशेष व इसके पश्‍चात समायोजन नहीं किया जायेगा। इसके बावजूद भी प्रार्थीनी जो कि ब्रेन ट्यूमर कि गम्भीर बीमारी से लम्बे समय से ग्रसित है उसको अधिशेष घोषित कर समयोजित किया गया है जो अनुचित है, तथा उसके परिवेदना प्रस्तुत करने पर उसे ओर अधिक दूर समायोजित किया गया जो विभाग के दिशा निर्देर्शों व मानवीयता के विरूद्ध है।

प्रार्थीनी के अधिवक्ता के तर्को से सहमत होते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रार्थीनी की रिट याचिका को विचारार्थ अंतरिम रूप से स्वीकार करते हुए प्राथमिक शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया व प्राथमिक शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 21.12. 2024 पर प्रार्थीनी की हद तक रोक लगाई है।

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