Friday, March 29, 2024
Homeबीकानेरदिव्यांग विद्यार्थियों को मिलेगी सौगात

दिव्यांग विद्यार्थियों को मिलेगी सौगात

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

बीकानेर (अभय इंडिया न्यूज)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से राजकीय या मान्यता प्राप्त विद्यालय व महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत चलन नि:शक्तता वाले दिव्यांग विद्यार्थियों को नि:शुल्क मोटराईज्ड ट्राई साईकिल उपलब्ध कराई जाएगी।

विभाग के उपनिदेशक एल. डी. पंवार ने बताया कि मोटराईज्ड ट्राई साईकिल योजना-2017 के अन्तर्गत पात्र विद्यार्थी (मोटराईज्ड ट्राई-साईकिल चलाने में समक्ष) को लाभान्वित किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थी के अभिभावकों की वार्षिक आय (अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुए) 2 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा प्रार्थी को निर्धारित प्रारूपानुसार आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो आवेदन की तिथि से 6 माह से अधिक पुराना न हों। उन्होंने बताया कि प्रार्थी को चिकित्सा प्राधिकारी चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रतिशत के चलन, नि:शक्तता के प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण.पत्रए आयु प्रमाण-पत्र ; अभ्यर्थी की आयु 16 वर्ष से कम एवं 30 वर्ष से अधिक न हो, इसके लिए अभ्यर्थी को आवेदन के साथ 10वीं की अंकतालिका की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही अध्ययनरत विद्यालय, महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्राचार्य से नियमित अध्ययन होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पात्र अभ्यर्थी को न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

पंवार ने बताया कि अभ्यर्थी को आवेदन के समय पूर्व में केन्द्र या राज्य सरकार की किसी भी योजना के तहत मोटराईज्ड ट्राई-साईकिल बैट्री चलित वाहन प्राप्त नहीं किये जाने के संबंध में शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। प्रार्थी को स्वयं की 4 फोटो, वाहन चलाने के ड्राईविंग लाईसेन्स की स्वप्रमाणित प्रति, भामाशाह एवं आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। चलन नि:शक्तता वाले अभ्यर्थी के दोनों हाथ सही हों तथा मोटराईज्ड ट्राई-साईकिल चलाने में सक्षम होना चाहिए।

पंवार ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी योजना की पात्रता एवं शर्तों के अनुरूप निर्धारित आवेदन पत्र भरकर मय वांछित पूर्ण दस्तावेजों के साथ चोपड़ा कटला स्थित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पात्रता एवं शर्तों को पूर्ण करने वाले आवेदन पत्रों का चयन जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad
Ad
- Advertisment -

Most Popular