Friday, May 17, 2024
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अदालत ने स्कूल के विरूद्ध जारी किया वसूली वारण्ट, शारीरिक शिक्षक को भुगतान नहीं करने का मामला

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जोधपुर Abhayindia.com जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-1 जोधपुर ने सोहन किशन जोशी नामक इजराय में मैनेजमैंट कमेटी श्री सुमेर पुष्टिकर सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, जालोरी गेट के अन्दर, जोधपुर जरिये सचिव एवं श्री पुष्टिकर एज्यूकेशन ट्रस्ट एसोसिएशन जरिये श्री सुमेर पुष्टिकर सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, जालोरी गेट जोधपुर के विरूद्ध वसूली वारण्ट जारी किए हैं।

जोधपुर निवासी सोहन किशन जोशी की नियुक्ति शारीरिक शिक्षक के रूप में श्री सुमेर पुष्टिकर स्कूल में हुई थी। राज्य सरकार के राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण सेवा नियम, नियम 2010 के तहत इनका समायोजन कॉलेज शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षक के पद पर हो गया। समायोजन के बाद वे आज अपनी सेवायें, शारीरिक शिक्षक के रूप में शारीरिक कॉलेज जोधपुर में दे रहे हैं। सनद रहे कि समायोजन से पूर्व राज्य कर्मचारियों की भांति किसी विद्यालयों में काम कर रहे शिक्षकों, कर्मचारियों व शारीरिक शिक्षकों को भी चयनित वेतनमान उपार्जित अवकाश के बदले नकद भुगतान व आर्थिक वेतन वृद्धि आदि का लाभ प्राप्त करने का अधिकार था मगर प्रार्थी सोहन किशन को पुष्टिकर स्कूल द्वारा 2010 से पूर्व के लाभ प्रदान नहीं किये गये।

स्कूल के इस कृत्य से कथित होकर उसने एक वाद राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक अधिकरण में प्रस्तुत किया। राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक अधिकरण ने सोहन किशन के पक्ष में दिनांक 04.02.2022 को डिक्री पारित की। सोहन किशन के पक्ष में डिक्री जारी होने के बाद भी स्कूल द्वारा उसे वित्तीय लाभ प्रदान नहीं किये गये।

स्कूल के इस कृत्य से व्यथित प्रार्थी सोहन किशन ने अपने अधिवक्ता प्रमेन्द्र बोहरा के माध्यम के एक इजराय डिक्री  निष्‍पादन के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या 1 जोधपुर के समक्ष इजराय संख्या 212/2023 प्रस्तुत की। सत्र न्यायालय द्वारा अप्रार्थी पुष्टिकर एज्यूकेशन ट्रस्ट के सचिव व शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किये गये। नोटिस स्कूल को प्राप्त होने के उपरान्त भी स्कूल की तरफ से किसी ने भी उपस्थिति नहीं दी। स्कूल के इस कृत्य को गम्भीर मानते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या 1 ने श्री पुष्टिकर एज्यूकेशन ट्रस्ट एसोसिएशन व मैनेजमेंट कमेटी श्री सुमेर पुष्टिकर सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, जालोरी गेट के अन्दर जरिये सचिव के विरूद्ध वसूली वारण्ट जारी किये।

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