बीकानेर Abhayindia.com जयपुर सेंट्रल जेल के बंदियों में कोरोना संक्रमण फैलने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर बुधवार को तीन सदस्यीय कमेटी ने बीकानेर सेंट्रल जेल (Bikaner Central Jail) में कोरोना संक्रमण से बचाव के बंदोबश्तों का जायजा लिया। कमेटी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवम् अपर जिला सेशन न्यायाधीश पवन कुमार अग्रवाल, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी डॉ. रमेश गुप्ता व अध्यक्ष बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय कुमार पुरोहित शामिल है।
इस कमेटी द्वारा केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए जेल प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिसमें नये बंदियों के लिए आईसोलेशन वार्ड, चिकित्सा व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, साफ-सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड ग्लव्ज व सैनेटाईजर की उपलब्धता व अन्य व्यावहारिक बिंदुओं के संबंध में निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान जेल के तमाम बंदी मॉस्क लगाये हुए थे। कमेटी ने सदस्यों ने कारागार अधीक्षक को निर्देश दिये कि नये बंदियों को बिना स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य परीक्षण के प्रवेश नहीं दिया जाये, उसकी सोशल हिस्ट्री रिकॉर्ड में रखी जाये। किसी बंदी में कोरोना संक्रमण के लक्षण नजर आते है तो उसे तुंरत आइसोलेट कराया जाये। इसके अलावा जेल के मेनगेट, बैरिकों, अस्पताल, टेलीफोन बूथ, मुलाकात कक्ष, कारापाल ऑफिस, नियमित रूप से सेनेटाइजेशन कराया जाए। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये कारागृह का जेल प्रशासन, मेडिकल स्टाफ, पूर्ण रूप से सतर्क रहे। इस दौरान जेल अधीक्षक परमजीत सिंह सिद्धु, उप अधीक्षक जेलर अल्लादीन खां व जेल उपअधीक्षक वैभव भारद्वाज व शंकुतला, लीला, डॉ. राधेश्याम, डॉ. संजय गर्ग, महेश कुमार मुख्य प्रहरी व निजी सचिव अहमद अली मौजूद रहे।