Saturday, April 25, 2026
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देशभर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक, कोर्ट की अनुमति के बिना ध्‍वस्‍त नहीं होगी संपत्ति

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नई दिल्‍ली Abhayindia.com सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई की तारीख 1 अक्‍टूबर तक न्यायालय की अनुमति के बिना भारत में कहीं भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। हालांकि, कोर्ट ने यह साफ किया है कि यह आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों आदि पर किसी भी अनधिकृत निर्माण पर लागू नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर अवैध रूप से तोड़फोड़ का एक भी मामला है, तो यह हमारे संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अवैध रूप से ध्वस्तीकरण का एक भी मामला हो, तो यह हमारे संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि देश भर के अधिकारी बिना अनुमति के अपराध के आरोपियों की संपत्ति नहीं गिराएंगे। मामले में न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने स्पष्ट किया कि ये आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों समेत अन्य पर अतिक्रमित किए गए निर्माणों पर लागू नहीं होगा।

आपको बता दें कि शीर्ष अदालत कई राज्यों में अपराध के आरोपियों की संपत्तियां गिराए जाने का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

इस मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि संपत्तियों के ध्वस्तीकरण को लेकर एक कथा गढ़ी जा रही है। इस पर पीठ ने वरिष्ठ विधि अधिकारी से कहा, निश्चिंत रहें कि बाहरी शोर हमें प्रभावित नहीं कर रहा है। इसके साथ ही पीठ ने मामले की अगली सुनवाई एक अक्‍टूबर के लिए तय कर दी।

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