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Bikaner Police : अपराधी हरिओम रामावत के राजपासा में निरूद्धी आदेश का अनुमोदन, 8 और रडार पर

Bikaner. Abhayindia.com अपराधी हरिओम रामावत निवासी कोलायत हाल गोपेश्वर बस्ती बीकानेर का राजपासा में निरूद्धी आदेश का सलाहकार बोर्ड से अनुमोदन हो गया है। हरिओम रामावत को राजपासा अधिनियम के तहत 26 जुलाई 2023 को निरूद्ध किया जाकर केन्द्रीय कारागार, बीकानेर में भिजवाया गया था। इसके बाद उक्त प्रकरण को सलाहकार मण्डल के समक्ष 22 अगस्‍त 2023 को रखा गया था तथा सलाहकार मण्डल द्वारा निरूद्धी आदेश क पर्याप्त आधार माने गए जिस पर राज्य सरकार द्वारा हरिओम रामावत को एक वर्ष के लिए निरूद्ध रखे जाने के आदेश किए गये है।

आपको बता दें कि बीकानेर में इससे पूर्व वर्ष 2016 में सलमान भुटटा के विरूद्ध राजपासा में कार्यवाही की गई थी। बीकानेर में कुल 8 अन्य आदतन अपराधियों का चिन्हिकरण किया जा चुका है, जिनके विरूद्ध भी राजपासा अधिनियम के तहत कार्यवाही प्रस्तावित है।

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