








जयपुर Abhayindia.com सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने मलिंगा को दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक हटा दी है।
आपको बता दें कि पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा के खिलाफ धौलपुर के बाड़ी में बिजली विभाग के एईएन और जेईएन के साथ हुई मारपीट प्रकरण में 28 मार्च 2022 को एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में बताया गया कि पूर्व विधायक मलिंगा अपने साथियों के साथ अभियंता कार्यालय में घुस गया, जहां उसने कथित तौर पर हर्षाधिपति पर कुर्सी से हमला किया, जिससे वे गंभीर घायल हो गए। घायल हर्षाधिपति पिछले दो साल से जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल में भर्ती हैं। मलिंगा की एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर करने के चार सप्ताह बाद तारीख तय की है।





