Friday, June 5, 2026
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एसीबी की बड़ी ट्रेप कार्रवाई, IAS नन्नूमल पहाड़िया, RAS सांखला और एक दलाल भी चढ़ा हत्थे, 5 लाख की रिश्वत…

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जयपुर Abhayindia.com प्रदेश में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) टीम ने आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर ब्यूरो की अलवर इकाई द्वारा आज अलवर के पूर्व जिला कलक्टर व वरिष्ठ आईएएस अफसर नन्नूमल पहाड़िया, और सैटलमेंट ऑफिसर कम राजस्व अपीलीय प्राधिकारी आरएएस अफसर अशोक सांखला को उनके दलाल नितिन शर्मा सहित परिवादी से 5 लाख रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि एसीबी की अलवर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म द्वारा करवाये जा रहे निर्माण कार्यों को निर्बाध रूप चलने देने की एवज में मासिक बंधी के रूप में नन्नूमल पहाड़िया आई..एस. पूर्व जिला कलक्टर, अलवर तथा अशोक सांखला सेटलमेंट ऑफिसर कम राजस्व अपीलीय प्राधिकारी (आर..एस.) द्वारा 16 लाख रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है। इस शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश एमएन के सुपरविजन में एसीबी अलवर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय सिंह के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर उप अधीक्षक पुलिस महेन्द्र कुमार एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्रवाई को अंजाम दिया।

अशोक सांखला पुत्र प्रभाती लाल निवासी गांव भदाल तहसील सांभर, जिला जयपुर हाल निवासी ई / 503, ग्रीन एवेन्यू, आशादीप, जगतपुरा, जयपुर हाल सेटलमेंट ऑफिसर कम राजस्व अपीलीय प्राधिकारी, अलवर आर..एस. को परिवादी से 5 लाख रुपये की रिश्वत प्राप्त कर अपने दलाल नितिन शर्मा पुत्र अशोक शर्मा निवासी कल्लूपाड़ा, पुलिस थाना कोतवाली अलवर जिला अलवर द्वारा ले जाते हुए उसे एसीबी टीम द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

वहीं, इस मामले में नन्नूमल पहाड़िया पुत्र स्व. छोटेलाल निवासी पथैना, तहसील भुसावर, जिला भरतपुर हाल आई..एस. पूर्व जिला कलक्टर, अलवर को जो जिला कलक्टर अलवर के पद से दो दिन पूर्व ही रिलीव हो गए थे, को जिला कलक्टर आवास से गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी अशोक सांखला आर..एस. द्वारा परिवादी से पूर्व में ही 5 लाख रुपये रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

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