Friday, November 8, 2024
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बीकानेर सहित कई जिलों में धारा 144 लागू, स्‍कूल-कॉलेज बंद

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जयपुर/बीकानेर। अयोध्या मामले पर शनिवार को फैसला आने की खबर के बाद समूचे प्रदेश में शांति एवं कानून व्‍यवस्‍था पुख्‍ता कर दी गई है। जयपुर, बीकानेर सहित कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है।

जिला कलक्‍टर कुमारपाल गौतम के अनुसार शनिवार को जिले के सभी स्‍कूल, कॉलेज में अवकाश रहेगा। उन्‍होंने शिक्षण संस्‍थाओं से आग्रह किया है कि शनिवार को अपनी संस्‍थाओं में अवकाश रखें। उन्‍होंने यह भी बताया कि अवकाश की घोषणा की पालना सभी शिक्षण संस्‍थाओं को अनिवार्य रूप से करनी होगी।

ये रखें ध्‍यान…

सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान, एकदूसरे को गाली-गलौज या अपमानजनक शब्द, अभद्र भाषा इस्तेमाल करने पर आईटी एक्ट की धाराओं में 3 से 5 साल की सजा प्रावधान है।

एक्ट 67ए में सोशल मीडिया पर अपशब्द इस्तेमाल करना गैर जमानती अपराध है।

आर्थिक जुर्माने का भी प्रावधान है। जो व्यक्ति धर्म, भाषा, नस्ल के आधार पर नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, उन्हें धारा 153ए के तहत 3 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

अगर ये अपराध किसी धार्मिक स्थल पर किया जाए तो 5 साल तक की सजा हो सकती है।

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