







जयपुर Abhayindia.com राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत पंजीकृत उद्यम के लिए 10 हजार वर्ग मीटर से अधिक की भूमि पर 7 वर्ष की अवधि के लिए भूमि कर में छूट दी है। यह छूट रिप्स 2022 द्वारा उद्यम के लिए जारी पात्रता की तिथि से देय होगी।
वित्त (कर) विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अगर उस भूमि पर रिप्स 2022 के तहत किसी भी शर्तों के उल्लंघन किया जाता है तो उद्यमी से ब्याज सहित राशि वसूल की जाएगी।
उद्यम के लिए खरीद अथवा लीज पर ली गई भूमि पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट
जयपुर। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर रिप्स 2022 के तहत पात्र उद्यम के लिए खरीद अथवा लीज पर ली गई भूमि जिस पर निर्माण अथवा गैर निर्माण हो, पर स्टाम्प शुल्क में छूट दी है।
वित्त (कर) विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार स्टाम्प शुल्क की 75 प्रतिशत राशि साधन के पंजीकरण के समय पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दिया जाएगा। 25 प्रतिशत स्टाम्प राशि पर छूट राज्य सरकार द्वारा पुनर्भरण के रूप में दी जाएगी। यह पुनर्भरण योजना के तहत तय समय में उद्यमी द्वारा कमर्शियल उत्पादन के दस्तावेजी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दिया जाएगा। उद्यमी द्वारा शर्तों के उल्लंघन पर दी गई छूट की ब्याज सहित राशि वसूल की जाएगी।



