बीकानेर Abhayindia.com बीकानेर में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढने के साथ-साथ अब इससे मौतों का आंकडा भी बढ रहा है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बीकानेर में एक और मौत का मामला सामने आया है।
पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉ. मोहम्मद सलीम के अनुसार, नत्थूसर गेट निवासी कोरोना मरीज 90 वर्षीय गोपीकिशन व्यास की उपचार के दौरान मौत हो गई।
इससे पहले गुलजार बस्ती निवासी 63 वर्षीय मोहम्मद शरीफ को दो अगस्त को पीबीएम के एसएसबी में भर्ती कराया गया था, जहां बुधवार देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसी तरह सिविल लाइस क्षेत्र निवासी 64 वर्षीया रतन कंवर को चार अगस्त को भर्ती कराया गया था, जांच इलाज के दौरान गुरुवार सुबह मौत हो गई।
अब रोजाना खुलेंगे बाजार, सशर्त दी छूट….
बीकानेर Abhayindia.com पुलिस थाना सिटी कोतवाली, कोटगेट एवं नया शहर थाना क्षेत्रों में स्थित समस्त व्यापारिक, व्यवसायिक, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, दुकानें आदि अब प्रतिदिन खोले जा सकेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने बुधवार को एक आदेश जारी कर प्रातः 10 से सायं 6 बजे तक समस्त बाजार संचालित करने की सशर्त छूट प्रदान की है।
आदेशानुसार प्रातः 9 से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी तथा समस्त आवागमन इसी दौरान अनुमत रहेगा । सायं 7 बजे से प्रातः 9 बजे तक कर्फ्यू की पूर्ण पालना की जाएगी।
सब्जी मंडी और ठेले 50% के नियम से ही खुलेंगे : इस संबंध में जारी किए आदेश के अनुसार कोटगेट सब्जी मंडी, फड बाजार सब्जी मंडी, डागा बिल्डिंग सब्जी मंडी और इन क्षेत्रों में लगने वाले अन्य मंडियों में ठले और अस्थाई दुकानें पूर्व में दिए गए ए बी प्लान के अनुसार अथवा संबंधित एरिया मजिस्ट्रेट और थाना अधिकारी द्वारा तय किए गए 50% नियम के अनुसार ही खुलेगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि दूध की दुकानों के लिए प्रातः 6 से 9 बजे तक तथा सायं 6 से 9 बजे तक का समय पहले की भांति यथावत रहेगा।
करनी होगी कोरोना एडवाइजरी की अनुपालना : मेहता ने बताया कि सभी दुकानदार ऐसे व्यक्ति को सामान नहीं बेचेंगे जिसने मास्क नहीं पहना हो। साथ ही छोटी दुकान के लिए अधिकतम दो व्यक्ति तथा बड़ी दुकान में अधिकतम 5 व्यक्तियों से ज्यादा एक समय में एकत्र नहीं होंगे। सभी दुकानदार मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी अनु पालना करेंगे और दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए 6 फुट की दूरी पर सफेद गोले बनाना सुनिश्चित करेंगे। इन आदेशों की पालना नहीं करते पाए जाने पर संबंधित दुकान या ठेले को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया जाएगा।मेहता ने बताया कि यह आदेश बुधवार (5 अगस्त) की रात 12 बजे से प्रभाव में आएगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि किसी भी प्रकार की समस्या के निवारण के लिए एरिया मजिस्ट्रेट और थाना अधिकारी संयुक्त रूप से निर्णय ले सकेंगे।