Saturday, April 5, 2025
Hometrendingबीकानेर : जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर ही दे सकेंगे एक राज्य...

बीकानेर : जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर ही दे सकेंगे एक राज्य से दूसरे में जाने की अनुमति

Ad Ad Ad Ad Ad Ad

स्टैंडर्ड श्रेणी में आने वाले पर्यटकों, कामगार श्रमिकों, विद्यार्थियों या अन्य को मिलेगी गृह राज्य जाने की अनुमति
लॉकडाउन के चलते घर नहीं पहुंचने वालों को माना जाएगा स्टैंडर्ड श्रेणी में

बीकानेर abhayindia.com लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों में अटक गए लोगों को उनके गृह राज्य तक जाने के लिए केवल जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर द्वारा ही अनुमति दी जाएगी।

मुख्यमंत्री गहलोत को दिया 5 करोड़ से रूपये का चेक, अब तक 250 करोड़ रूपये…

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार स्टैंडर्ड श्रेणी के व्यक्ति को ही किसी अन्य राज्य (गृह राज्य) में जाने की अनुमति दी जाएगी। इस तरह की अनुमति पुलिस, परिवहन अथवा किसी अन्य कार्यालय द्वारा जारी नहीं की जाएगी।  इस तरह की अनुमति अनिवार्य रूप से जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ही जारी की जा सकेगी।

बीकानेर : कोरोना से लड़ाई के बीच अब गहराया टिड्डी हमले का खतरा

गौतम ने बताया कि आरटीओ या डीटीओ केवल आवश्यकतानुसार एमवी एक्ट के तहत परमिशन देंगे। राज्यों के बीच परिवहन के लिए लॉकडाउन दौरान आरटीओ या डीटीओ द्वारा किसी प्रकार की अनुमति जारी नहीं की जाएगी।

बीकानेर में अब और मजबूत हुई चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की फौज

Bikaner Lockdown : आगामी आदेश तक खुली रहेगी शराब की दुकानें : राठौड़

Bikaner Lockdown : एसपी ने किया रूट मार्च, कलक्टर ने की जज्बा कायम रखने की अपील

Bikaner Lockdown : एसपी ने किया रूट मार्च, कलक्टर ने की जज्बा कायम रखने की अपील

Bikaner Lockdown : दुकानें खोलने को लेकर असमंजस, दुकानदारों की मांग- स्पष्ट गाइड लाइन हो जारी

Ad Ad Ad Ad Ad
Ad
- Advertisment -

Most Popular