बीकानेर abhayindia.com जिला कलक्टर (रसद) कुमार पाल गौतम ने कोविड-19 कोरोना वायरस से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर लॉकडाउन (Lockdown) अवधि में आवश्यक वस्तुओं व पीडीएस सामग्री की घर-घर आपूर्ति करने के निर्देश दिए तथा सोशल डिस्टेंश एवं काॅन्टेक्टलैस की सुनिश्चितता करवाने के लिए सभी सम्बन्धित को पाबन्द किया।
शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त-उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य दुकानों और उपभोक्ताओं को खड़ा होने हेतु 1 मीटर की दूरी पर मार्किंग करवाने हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किए है । बीकानेर शहरी क्षेत्र के लिए आयुक्त नगर निगम बीकानेर तथा नगर पालिका क्षेत्रों हेतु संबंधित नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी व ग्रामीण क्षेत्रों हेतु संबंधित विकास अधिकारी पंचायत समिति को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। ये नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी उचित मूल्य की दुकान मार्किंग से शेष ना रहे।
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वाहन की जायेगी व्यवस्था- गौतम ने बताया कि राशन डीलर के लिए होम डिलीवरी हेतु वाहन की व्यवस्था संबंधित नगर निगम व नगर पालिका द्वारा की जाएगी। मानव संसाधन हेतु नगर निगम क्षेत्र में प्रति वार्ड में अधिकतम 10 व्यक्ति राज्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 202 रूपये प्रति व्यक्ति की दर से इस हेतु सिविल डिफेंस, होमगार्ड, हाथठेला संचालक, स्थानीय श्रमिक अथवा अन्य मानव संसाधन को नियोजित किया जा सकेगा। नगर पालिका क्षेत्र में अधिकतम 01 प्रति वार्ड मानव संसाधन नियोजित किया जा सकता है।
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उन्होंने बताया कि होम डिलीवरी कार्य हेतु वाहन के साथ राशन डीलर, उसका सहायक, ड्राइवर, क्षेत्र का नियुक्त बीएमओ साथ रहेंगे । उन्होंने डोर स्टेप डिलीवरी हेतु कोविड-19 के संक्रमण हेतु प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों की सख्ती से पालना करवाने के निर्देश दिए हैं।
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ग्रामीण क्षेत्र में यह रहेगी व्यवस्था- जिला कलक्टर गौतम ने आवश्यक वस्तुओं पीडीएस सामग्री की सोशल डिस्टेंस एवं कॉन्टैक्टलेस घर-घर आपूर्ति हेतु प्रदत्त निर्देशों की पालना में जिले के समस्त अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्र हेतु निर्देश दिए गए हैं। निर्देशानुसार राशन डीलर के लिए होम डिलीवरी करते हुए वहां की व्यवस्था संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा की जाएगी ।
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वहां ट्रैक्टर ट्राली के काम में ली जा सकती है तथा मानव संसाधन हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर आवश्यकतानुसार नरेगा श्रमिकों को नरेगा कार्य के साथ होम डिलीवरी कार्य हेतु प्रोत्साहित कर, काम में लिया जा सकता है । वाहन के साथ राशन डीलर, उसका सहायक, ड्राइवर, ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्त (सहायक, पंचायत सहायक ,आंगनबाड़ी कार्यकर्ता) साथ रहेंगे । डोर स्टेप डिलीवरी हेतु कोविड-19 से बचने हेतु स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाई जायेगी।
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उचित मूल्य की दुकान पर उपभोक्ता के उपस्थित होकर सामग्री प्राप्त करने की स्थिति में सामाजिक दूरी की पालना करते हुए, सभी उचित मूल्य दुकानों के बाहर वॉलपेंट से 1 मीटर की दूरी रखते हुए 5-10 गोले से आवश्यक रूप से बनाएं जाए।
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घर-घर सामग्री वितरण हेतु उचित मूल्य दुकानदारों एवं अन्य सहायक स्टाॅफ को ग्राम पंचायत द्वारा आवश्यक हैण्ड सेनेट्राइजर एवं फ्रेश मास्क उपलब्ध करवाया जाएगा।