Friday, April 19, 2024
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आसाराम सहित तीन जने दोषी करार, सजा पर बहस जारी

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जोधपुर (अभय इंडिया न्यूज)। यौन उत्पीडऩ के बहुचर्चित मामले में आसाराम सहित तीन आरोपियों को दोषी करार दिया गया है, जबकि 2 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। न्यायधीश मधुसूदन शर्मा ने जोधपुर जेल में फैसला सुनाया। कोर्ट में दोषियों की सजा पर बहस जारी है। बहस के दौरान वकीलों ने आसाराम की अधिक उम्र का हवाला दिया।आसाराम के वकीलों ने कम सजा मांग की है। गौरतलब है कि जोधपुर की कोर्ट ने सुरक्षा कारणों से सेंट्रल जेल परिसर में ही फैसला सुनाने का निर्णय किया था। कोर्ट ने आसाराम के अलावा सह आरोपी शरतचंद्र और शिल्पी को भी दोषी करार दिया है।, जबकि शिवा और प्रकाश को बरी कर दिया गया है। फैसले के मद्देनजर दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा को सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं।

फैसला आने के बाद पीडि़ता के पिता ने कहा कि आसाराम को दोषी ठहराया गया है, हमें न्याय मिला है। मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस लड़ाई में हमारा समर्थन किया। अब मुझे आशा है कि उसे सख्त सजा मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि जिन गवाहों कि हत्या या अपहरण किया गया था, उन्हे भी न्याय मिला। अदालत का फैसला आने के बाद आसाराम की प्रवक्ता नीलम दुबे ने कहा हम अपनी कानून के जानकारों से चर्चा करेंगे और फिर भविष्य की कार्यवाही का फैसला करेंगे। हमें न्यायपालिका पर भरोसा है।

उध्रा, फैसला आने से पहले देशभर में आसाराम के लिए भक्त पूजा पाठ कर रहे हैं। आसाराम के विभिन्न आश्रमों में भक्त इकठ्ठा होकर उसकी रिहाई के लिए पूजा कर रहे हैं। आसाराम पर पॉक्सो और अजा-जजा एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं। आसाराम को जोधपुर पुलिस ने 31 अगस्त, 2013 को गिरफ्तार किया था और तब से वह जोधपुर जेल में बंद है। आसाराम को दस साल तक की सजा हो सकती है।

इंदौर में हुई थी गिरफ्तारी

आसाराम की धमकियों के चलते पीडि़ता ने दिल्ली जाकर 20 अगस्त, 2013 को कमला नगर पुलिस थाने में एफआइआर दर्ज कराई थी। वहां से केस जोधपुर रेफर किया गया था। जोधपुर पुलिस ने 31 अगस्त, 2013 को इंदौर से आसाराम को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में है।

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