Friday, April 26, 2024
Homeराजस्थानउपद्रव पर उतर आए थे प्रदर्शनकारी, सख्ती के बाद हालात हुए काबू

उपद्रव पर उतर आए थे प्रदर्शनकारी, सख्ती के बाद हालात हुए काबू

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

जयपुर/बीकानेर (अभय इंडिया न्यूज)। भारत बंद के तहत सोमवार को राजस्थान में विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारी उपद्रव पर उतर आए। बाद में पुलिस ने जब सख्ती बरती तब जाकर कई जगहों पर हालात काबू हो पाए। इस बीच अब तक प्रदेश के 12 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद करने के आदेश हो चुके हैं। इनमें बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जालौर, जैसलमेर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, अलवर, सीकर व भरतपुर जिले में तीन अप्रेल तक इंटरनेट बंद किया गया है। इससे पलहे सुबह से दोपहर बारह बजे तक प्रदर्शनकारी जबरन दुकानें बंद कराने पर आमादा रहे। इस दौरान कई जगह आगजनी की घटनाएं की गई। तब तक पुलिस सतर्क नहीं हो सकी। बाद में उपद्रव की बढ़ती घटनाओं के बाद पुलिस ने अतिरिक्त बंदोबस्त किए। जयपुर, जोधपुर, नागौर, अलवर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर सहित विभिन्न जिलों में पुलिस की सख्ती के बाद प्रदर्शनकारियों की गतिविधियां कुछ हद तक कम हो सकी। बीकानेर में कचहरी परिसर में प्रदर्शनकारियों और वकीलों के बीच हुई झड़प के बाद निषेधाज्ञा लागू करनी पड़ गई। कलक्टर और पुलिस अधीक्षक दोनों को ऑफिस छोड़कर बाहर आना पड़ गया।

संभाग में इंटरनेट सेवाएं अस्थाई रूप से बंद

संभागीय आयुक्त अनिल गुप्ता ने आदेश जारी करते हुए 2 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे से 3 अप्रैल को सायं 5 बजे तक संभाग के चारों जिलों में इंटरनेट सेवाओं को अस्थाई रूप से निलंबित किया है। आदेशानुसार संभाग में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने तथा अफवाहों को फैलाने की संभाव्यता को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार के संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) के दूरसंचार अस्थाई सेवा निलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम 2017 (अधिसूचना दिनांक 7.8.2017) के नियम 2(1) के तहत गृह (ग्रुप-9) विभाग राजस्थान के आदेश संख्या एफ 35(1) गृह-9/2006 दिनांक 2.9.2017 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बीकानेर संभाग के बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं चूरू जिलों में 2जी, 3जी, 4जी डाटा, इंटरनेट सर्विस, बल्क एसएमएस, एमएमएस, व्हाट्सअेप, फेसबुक, ट्विटर तथा अन्य सोशल मीडिया बाई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (मोबाइल एवं लैंडलाइन फोन से वाइस कॉल के अलावा) सेवाओं को 2 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे से 3 अप्रैल को सायं 5 बजे तक के लिए अस्थाई रूप से निलंबित किया गया है।

नगरीय सीमा में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी

जिला मजिस्ट्रेट अनिल गुप्ता ने बीकानेर शहर में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा जानमाल की सुरक्षा किए जाने की दृष्टि से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। यह निषेधाज्ञा 4 अप्रैल 2018 को रात्रि 12 बजे तक प्रभावी रहेगी। इसके अनुसार बीकानेर नगरीय सीमा में कोई भी व्यक्ति, संगठन, संघर्ष समिति इत्यादि सार्वजनिक स्थल पर आमसभा, रैली, विरोध प्रदर्शन का आयोजन नहीं कर सकेंगे तथा न ही जुलूस निकालेंगे और न ही किसी प्रकार से अन्य प्रकार से विरोध प्रदर्शन या नारेबाजी कर सकेंगे। बीकानेर नगरीय सीमा के निवासियों एवं क्षेत्र में विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों को 2 अप्रैल से 4 अप्रैल 2018 की रात्रि 12 बजे तक किसी प्रकार के आग्नेयशस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्तोल, सभी प्रकार की बंदूकें, राइफलें एवं धारदार हथियार जैसे गंडासा, फरसा, तलवार, कृपाण, भाला, चाकू, कुल्हाड़ी, बर्छी, आपत्तिजनक विस्फोटक पदार्थ, पत्थर एवं लाठी लेकर चलने एवं प्रदर्शन करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। आदेश की अवहेलना किए जाने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

यह है न्यायालय का फैसला

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एससी/एसटी एक्ट 1989 में सीधे गिरफ्तारी पर रोक लगाने का फैसला किया था। न्यायालय ने कहा था कि एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों में तुरंत गिरफ्तारी की जगह शुरुआती जांच हो। न्यायालय ने यह भी कहा था कि केस दर्ज करने से पहले डीएसपी स्तर का अधिकारी पूरे मामले की प्रारंभिक जांच करेगा और साथ ही कुछ मामलों में आरोपी को अग्रिम ज़मानत भी मिल सकती है।

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad
Ad
- Advertisment -

Most Popular