Saturday, April 20, 2024
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बीकानेर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध, आईजी-एसपी खुद कर रहे निगरानी

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बीकानेर (अभय इंडिया न्यूज)। शुक्रवार को होने जा रहे मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के तमाम बंदोबश्तों की निगरानी का जिम्मा पुलिस अधीक्षक सवाई सिंह गोदारा ने खुद संभाल रखा है। जिला पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में कुल 28 पुलिस थाने अैर 42 चौकियां है। 27 थानों में प्रत्येक में चार-चार का रिजर्व जाब्ता रखा गया है।

सातों विधानसभा क्षेत्रों के लिए आरएसी, पुलिस व होमगार्ड के जवान उपलब्ध करवाए गए हैं। 175 सेक्टर पुलिस मोबाइल पार्टियों का गठन किया गया है। 21-21 लाइंग स्क्वॉयड टीम, स्टेटिक सर्विलेंस टीम एवं क्विक रेस्पोंस टीमों को तैनात किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए एएसपी, डीवाईएसपी, सीआई, एसआई, एएसआई, हैडकांस्टेबल को ज़िम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जिलेभर में 21 डार्क जोन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस, वनरक्षक, होमगॉर्ड्स तथा केन्द्रीय पुलिस बलों को लगाया गया है। पैरामिलट्री फोर्स को विधानसभा क्षेत्रों में बुधवार से भेज दिया गया है।

जिले के 343 मतदान केन्द्र संवेदनशील

जिले में सात विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1575 मतदान केन्द्र हैं। 343 मतदान केन्द्र संवेदनशील चिह्नित किए हैं। इन्हें दो वर्गों में बांटा गया है। वर्ग ‘ए’ में 88 और वर्ग ‘बी’ में 255 मतदान केन्द्र शामिल हैं। संवेदनशील ‘ए’ के प्रत्येक मतदान केन्द्र में पांच-पांच सीएपीफ तथा बी में माइक्रो ऑब्जर्वर, वेब कास्टिंग व वीडियोग्राफर की व्यवस्था की गई है। वहीं पुलिस महानिरीक्षक बीकानेर रेंज के दिनेश एमएन के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस जवानों, होमगाड्र्स, सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया है। हर क्षेत्र में गुप्तचरों से निगरानी व ड्रोन से चौकसी रखी जाएगी। हुड़दंग व लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे।

गड़बड़ी करने पर होगी सजा

यदि किसी भी पोलिंग स्टेशन में पीठासीन अधिकारी को शक होगा कि किसी तरह की गड़बड़ी हो रही है तो वो फौरन अपने जोनल अधिकारी को सूचना देगा। इसके बाद जोनल अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी को सूचना देगा और यह सूचना उच्च अधिकारियों तक पहुंच जाएगी। यदि कोई व्यक्ति बूथ पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो उसे तीन साल की सजा का प्रावधान है तो वहीं पोलिंग स्टेशन के आसपास उपद्रव मचाने वाले व्यक्ति को तीन माह की सजा हो सकती है। आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदान व्यवधान डालने, मतदान कर्मियों के कार्य में हस्तक्षेप करने, मतदान केंद्र में बिना इजाजत प्रवेश करने, बूथ के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करने या जोर-जोर से चिल्लाने पर उनको गिरफ्तार किए जाने के आदेश है।

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