Thursday, March 28, 2024
Homeबीकानेरबीकानेर में धारा 144 लागू, संभाग में इंटरनेट सेवा बंद

बीकानेर में धारा 144 लागू, संभाग में इंटरनेट सेवा बंद

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

बीकानेर (अभय इंडिया न्यूज)। अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दलित संगठनों के बंद के दरम्यान बीकानेर संभाग में हालात बिगड़ गए हैं। इसे देखते हुए संभागीय आयुक्त अनिल गुप्ता बतौर जिला मजिस्टे्रट बीकानेर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी करने के आदेश जारी कर दिए हैं। निषेधाज्ञा के दौरान बीकानेर नगरीय सीमा में कोई भी व्यक्ति, संगठन, सार्वजनिक रूप से सभा, विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। साथ ही बतौर संभागीय आयुक्त अनिल गुप्ता ने बीकानेर संभाग में इंटरनेट सेवा बंद करने के आदेश भी जारी किए हैं।

गुप्ता की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बंद के आह्वान के दौरान गंभीर घटनाएं होने तथा अफवाहों को फैलाने की संभाव्यतता को दृष्टिगत रखते हुए बीकानेर संभाग के बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में इंटरनेट सेवा पर तत्काल प्रतिबंध लगाना अनिवार्य हो गया है। उन्हांने बयान में कहा है कि दो अप्रेल को दोपहर ढाई बजे से तीन अप्रेल को शाम पांच बजे तक इंटरनेट सेवा निलंबित की जाती है।

इधर, बीकानेर में कचहरी परिसर सहित विभिन्न क्षेत्रों में तनाव के हालात अब भी बने हुए हैं। कचहरी परिसर छावनी के रूप में तब्दील हो गया है। चप्पे-चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। इस बीच वकील प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर अब भी अड़े हुए हैं।

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad
Ad
- Advertisment -

Most Popular