Wednesday, April 24, 2024
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नामांकन-पत्र दाखिले के लिए प्रशासन ने पुख्ता किए प्रबंध, ऐसी रहेगी व्यवस्था…

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बीकानेर (अभय इंडिया न्यूज) विधानसभा चुनाव 2018 के लिए नाम निर्देशन पत्र 12 नवम्बर से भरनेे प्रारम्भ होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. एन. के. गुप्ता ने बताया कि विधानसभा चुनाव में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी सम्बंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे। आवेदन प्रात: 11 से दोपहर 3 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे तथा रविवार को आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 

डॉ. गुप्ता ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र 19 नवम्बर तक भर जा सकेंगे। बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लिए रिटर्निंग अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर (नगर) तथा बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के लिए बीकानेर उपखंड अधिकारी को रिटर्निंग अधिकारी बनाया गया है। खाजूवाला, कोलायत, लूणकरनसर, श्रीडूंगरगढ़ तथा नोखा उपखंड अधिकारी सम्बंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी होंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 20 नवम्बर को नाम निर्देशन पत्रों की जांच की जाएगी। इसके बाद 22 नवम्बर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे जिसके तुरंत बाद चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। 

पूर्ण भरना होगा फार्म

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्याशी को नामांकन दाखिल करने के समय नामांकन पत्र के सभी कॉलम अनिवार्य रूप से भरने होंगे। नामांकन पत्र भरने के दौरान रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में अधिकतम तीन वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी।

ये रहेगी आवेदन की योग्यता

डॉ. गुप्ता बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अन्य योग्ताएं पूर्ण करता है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र में उसी जाति या जनजाति का व्यक्ति नाम निर्देशन पत्र भर सकता है। उन्होंने बताया कि साथ ही प्रत्याशी संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की गई योग्यताएं रखता हो।

हो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान अभ्यर्थी तथा विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि विभिन्न गतिविधियों के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन हो। राजनीतिक दल, प्रत्याशियों तथा उनके समर्थकों द्वारा प्रकाशित करवाए जाने वाले पम्पलेट (पर्चे), पोस्टर, विज्ञापन अथवा हैण्डबिल प्रकाशित या मुद्रित करवाते लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 के विभिन्न प्रावधानों की पालना हो। साथ ही पम्पलेट तथा पोस्टर के मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम तथा पता अनिवार्य रूप से लिखवाना होगा। कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पम्पलेट या पोस्टर का मुद्रण तब तक नहीं करवा सकेगा जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हो द्वारा सत्यापित करवाया जाए। सत्यापन के बाद मुद्रक को इसकी दो प्रतिलिपि देनी होगी। दस्तावेज के प्रकाशन के पश्चात मुद्रक इसकी एक प्रति तथा घोषणा पत्र की प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

धारा 144 लागू रहेगी

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधान सभा चुनाव 2018 के मद्देनजर 13 दिसम्बर 2018 तक दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावी रहेगी। इस दौरान कोई व्यक्ति, राजनीति पार्टी, संस्था बिना वैध अनुमति के जुलूस, सभा, रैली एवं सार्वजनिक सभा नहीं कर सकेगा तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। प्रत्येक सभा, जुलूस एवं सार्वजनिक सभा की अनुमति आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन आयोग भारत सरकार के निर्देशों की पालना के तहत होगी। 

एमसीएमसी से प्रमाणित कराने होंगे विज्ञापन

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अभ्यर्थी चुनाव के दौरान अपने प्रचारप्रसार के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो भी विज्ञापन प्रसारित करवाना चाहते हैं, उन्हें विज्ञापन जिला या राज्य स्तरीय एमसीएमसी से पूर्व में अनिवार्यत: अधिप्रमाणित करवाने होंगे। साथ ही 6 तथा 7 दिसम्बर को प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के लिए भी अधिप्रमाणन अनिवार्य होगा। साथ ही पेपर में प्रकाशित विज्ञापनों को भी सक्षम स्तर पर अधिप्रमाणित करवाना होगा। नियमों की अनुपालना नहीं होने पर सम्बंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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