Friday, March 29, 2024
Hometrendingप्रत्याशियों को अलग से खोलना होगा खाता, खर्च-व्यय पर रहेगी सिस्टम की...

प्रत्याशियों को अलग से खोलना होगा खाता, खर्च-व्यय पर रहेगी सिस्टम की पैनी नजर

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

बीकानेर (अभय इंडिया न्यूज) विधानसभा चुनाव के अभ्यर्थी चुनाव प्रचार पर अधिकतम 28 लाख रूपए व्यय कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. एन. के. गुप्ता ने बताया कि प्रत्याशियों को चुनाव खर्च के लिए नामांकन करने से कम से कम एक दिन पूर्व पृथक से बैंक खाता खोल कर उसका ब्यौरा निर्वाचन विभाग को उपलब्ध करवाना होगा। 

अभ्यर्थियों को समस्त खर्चे इसी बैंक खाते के माध्यम से किए जाने होंगे, 20 हजार से अधिक नकद राशि खाते से नहीं निकाली जा सकेगी। अगर इससे अधिक का भुगतान करना हो तो अकांउट पे चैक के माध्यम से किया जाएगा तथा समस्त लेनदेन की जानकारी निर्वाचन विभाग में देनी होगी। व्यय सीमा का उल्लंघन नहीं हो, इसके लिए कड़ी निगरानी की व्यवस्था की गई है। 

नाम निर्देशन में 5 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकेंगे शामिल 

जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने वालों से आग्रह किया है कि विधान सभा चुनाव 2018 के नाम निर्देशन प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवार सहित 5 से अधिक व्यक्तियों को संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के यहां प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र लेने वाले अधिकारी के कार्यालय के बाहर लगे बैरिकेटिंग तक ही 5 से अधिक व्यक्ति साथ रह सकते है। बैरिकेटिंग के बाद उम्मीदवार सहित 5 से अधिक व्यक्तियों का प्रवेश आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। 

निजी सम्पति पर बिना लिखित अनुमति के प्रचार सामग्री लगाएं

डॉ. गुप्ता ने बताया कि विधानसभा चुनाव के तहत अभ्यर्थी या राजनीतिक दल किसी निजी सम्पत्ति पर अपने बैनर या झंडे लगवा कर चुनाव प्रचारप्रसार करना चाहते हैं तो इसके लिए सम्बंधित मालिक से लिखित स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि मालिक की लिखित स्वीकृति के बाद लगाए जाने वाले बैनर या झंडे के खर्चे सहित पूर्ण विवरण एवं लिखित सहमति की प्रति अभ्यर्थी द्वारा सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी को 3 दिन में प्रस्तुत करनी होगी। 

रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सोशल मीडिया पर नहीं किया जा सकेगा प्रचार

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत आदर्श आचार संहिता के तहत 13 दिसम्बर 2018 तक चुनाव प्रचार के उद्देश्य से टेलीफोन मोबाईल के माध्यम से रात 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक प्रचार नहीं किया जा सकेगा। यदि किसी व्यक्ति, अभ्यर्थी, राजनीतिक दल द्वारा ऐसा कृत्य किया गया तो सम्बन्धित के विरूद्ध धारा 144 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

टिकटार्थियों की धड़कनें तेज, दोनों पार्टी ऐसे जारी करेंगी सूचियां…

पहले दिन ये दिग्गज नेता भरेंगे नामांकन, इस अंदाज में किया ऐलान

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad
Ad
- Advertisment -

Most Popular