Thursday, April 25, 2024
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यौन उत्पीडऩ के मामले में आसाराम को उम्रकैद

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जोधपुर (अभय इंडिया न्यूज)। नाबालिग शिष्या से यौन उत्पीडऩ के मामले में आसाराम (77) को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। विशेष अनुसूचित जाति-जनजाति न्यायलय के न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा ने बुधवार सुबह सेंट्रल जेल में कोर्ट लगाकर यह फैसला सुनाया। जोधपुर की जेल में बंद आसाराम के दो अन्य सहयोगियों शिल्पी और शरतचंद्र को 20-20 साल की सजा हुई। इन दोनों ने लड़की को आसाराम तक पहुंचाने में मदद की थी। वे गिरोह बना कर दुष्कर्म करने की धारा 376डी के तहत दोषी साबित हुए।

फैसले और सजा के खिलाफ आसाराम अब राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। प्रावधान उम्रकैद तक का है। इंदिरा गांधी के हत्यारों, आतंकी अजमल आमिर कसाब और डेरा प्रमुख गुरमीत राम-रहीम के केस के बाद ये देश का चौथा ऐसा बड़ा मामला है, जब जेल में कोर्ट लगी और वहीं से फैसला सुनाया गया। पॉक्सो एक्ट के तहत भी ये पहला बड़ा फैसला है।

पीडि़ता के पिता ने कहा- हमें इंसाफ मिला

फैसले के बाद पीडि़त लड़की के पिता ने कहा कि हमें इंसाफ मिल गया। जिन्होंने हमारी इस लड़ाई में मदद की, उनका शुक्रिया। उम्मीद है कि आसाराम को कठोर दंड मिलेगा। मुझे ये भी उम्मीद है कि चश्मदीदों को भी न्याय मिलेगा।

आसाराम ने कराया इंतजार

आसाराम कोर्ट रूम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैमरा के सामने 15 मिनट देरी से पहुंचा। वह पूजा कर रहा था। सामने आकर जज से कहा- क्षमा करें, प्रभु भक्ति में लीन था।

उल्लेखनीय है कि 1 सितंबर 2013 को गिरफ्तारी के बाद से आसाराम जेल में है। इस दौरान उसने 12 जमानत याचिकाएं लगाईं। इनमें से 6 ट्रायल कोर्ट में और तीन-तीन राजस्थान उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुईं। आसाराम पर गुजरात में भी दुष्कर्म का एक मामला चल रहा है।

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