Saturday, April 20, 2024
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सात दिन अनुपस्थित रहने वाले संविदा कार्मिकों पर होगी कार्रवाई

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जयपुर (अभय इंडिया न्यूज)। मनरेगा आयुक्त पी. सी. किशन ने मनरेगा योजनान्तर्गत जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर अनुबंध पर लगे संविदा कार्मिकों के कार्य बहिष्कार कर हड़ताल पर जाने को ध्यान में रखते हुए सभी जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस और जिला कलक्टर को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि संविदा पर नियोजित कार्मिक के किसी भी प्रकार के अनुचित आचरण के आधार पर कार्मिक का अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।

इसी प्रकार कार्य से स्वयं की इच्छा अथवा अप्राधिकृत रूप से 7 दिवस अनुपस्थित रहने पर अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है। इनकी अनुपस्थिति दर्ज करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। ऐसे संविदा कार्मिकों को 3 दिवस में ड्यूटी पर आने का नोटिस दिया जावे तथा 3 दिवस बाद ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जावे।

किशन ने निर्देश दिए हैं कि यदि किसी ग्राम पंचायत पर एक से अधिक कनिष्ठ लिपिक कार्यरत हैं तो उनको अन्य निकटस्थ ऐसी ग्राम पंचायत जहां पर कनिष्ठ लिपिक कार्यरत नहीं हैं वहां पर लगाया जाकर ग्राम रोजगार सहायक का कार्य करवाया जाए एवं इन कनिष्ठ लिपिकों से आवश्यकतानुसार ब्लॉक लेवल पर एमआईएस पर डेटा फीडिंग का कार्य भी करवा जावे।

उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कार्मिकों के हड़ताल पर चले जाने के कारण महात्मा गांधी नरेगा योजना के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न नहीं हो इसके लिए जिन ग्राम पंचायतों में कार्यवाही करने के उपरान्त भी कनिष्ठ लिपिक कार्यरत नहीं हो वहां पर ग्राम रोजगार सहायकों का समस्त कार्य ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत के द्वारा सम्पादित करवाया जाए।

मनरेगा आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि कनिष्ठ तकनीकी सहायक भी हड़ताल पर हैं तो योजना के अन्तर्गत माप करने, माप पुस्तिका में इन्द्राज करने एवं मूल्यांकन सम्बन्धी समस्त कार्य पंचायत समिति में पद स्थापित कनिष्ठ अभियंता एवं सहायक अभियंताओं के माध्यम से करवाया जाए। हड़ताल अवधि में योजना के क्रियान्वयन में व्यवधान न हो इसके लिए आवश्यकता होने पर अन्य लाईन विभागों के कनिष्ठ अभियंता एवं सहायक अभियंताओं की सेवाएं भी ली जा सकती है।

उन्होंने निर्देश दिए हैं कि लेखा सहायकों के द्वारा भी कार्य के बहिष्कार की स्थिति में लेखा सम्बन्धी कार्य पंचायत समिति में नियमित रूप से पद स्थापित कनिष्ठ लेखाकार, लेखाकार एवं सहायक लेखाधिकारी के माध्यम से करवाया जाए।

उन्होंने निर्देश दिए हैं कि प्लेसमेंट एजेन्सी से कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन यदि हड़ताल पर हैं तो इनके स्थान पर सेवा एजेन्सी से अन्य कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन की सेवाएं आवश्यकतानुसार ली जाए। प्लेसमेंट एजेन्सी के द्वारा व्यवस्था नहीं करने पर उनके विरुद्ध निविदा शर्तों के तहत कार्यवाही की जावे तथा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा) का कार्य कनिष्ठ लिपिक से संपादित कराया जाए।

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